1 नवंबर से चेक से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान
अभिषेक ब्याहुत
नोएडा:जिले के बिजली उपभोक्ता एक नवंबर से चेक से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से यह आदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड समेत प्रदेश की सभी कंपनियों को भेजा गया है। इस आदेश की कापी नोएडा में विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ सभी बिलिंग सेंटर पर भेजी गई है।
यूपीपीसीएल के इस आदेश के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में मंगलवार को ऑनलाइन याचिका दायर की। परिषद के अवधेष वर्मा ने कहा कि इस आदेश के विरोध में विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति लगाई गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि यूपीपीसीएल का यह आदेश उपभोक्ताओं के अधिकार के खिलाफ है। यह विद्युत वितरण संहिता का उल्लंघन है।
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