अंतराष्ट्रीय संबंधों को सहेजने के लिए ओप्पो के आरोपी पर रासुका
आरोपी ने पानी के ठेके के लिए ओप्पो कंपनी के गार्ड पर की थी फायरिंग
नोएडा। अंतराष्ट्रीय संबंधों को खराब करने की सजा में डीएम और एसएसपी ने बदमाश पर राष्टÑीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला मामला है, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सहेजने के लिए किसी बदमाश के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।
सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में डीएम और एसएसपी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा स्थित ओप्पो कंपनी में ठेका पाने के लिए फायरिंग करने वाले 22 साल के रॉबिन ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ 31 जनवरी को ओप्पो कंपनी पर हमला किया था। उस फायरिंग में कंपनी में तैनात गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। डीएम और एसएसपी ने बताया कि ओप्पो कंपनी में फायरिंग करने वाले रॉबिन, इमलिया निवासी सचिन, सुनील, अरुण उर्फ गुलजार, सिकंदराबाद के तिल डेरी निवासी आजाद उर्फ अज्जू, खानपुर निवासी वीरे उर्फ वीरेंद्र, मोहित, सतपाल और रोहित घंघोला समेत 10 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी और एसएसपी ने बताया कि ओप्पो कंपनी से 30 हजार भारतीयों को रोजगार मिलता है। अभी कंपनी भारत में 2000 करोड़ से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। इन असामाजिक तत्वों ने अपने आर्थिक हितों के लिए 31 जनवरी-2019 को पानी का ठेका पाने के लिए फायरिंग कर सुरक्षा गार्ड को घायल कर दिया था। ओप्पो कंपनी की ओर से इस घटना की जानकारी दी गई थी।
दोनों अफसरों ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 10 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खटास आने की वजह कुछ असामाजिक तत्व बने थे। इसलिए रॉबिन पर रासुका लगाने का फैसला किया गया।
ओप्पो कंपनी पर हमले के मामले में चीन ने नाराजगी जताई थी। हालांकि इस घटना के पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। रॉबिन ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। लेकिन, एनएसए लगने के कारण उसे अब एक वर्ष और जेल में गुजारना होगा। उसके 10 साथियों पर भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है।