दोबारा हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी राहुल को फटकार

कोर्ट ने कहा, आपके मुवक्किल पहले बयान देते हैं, फिर उसे सही ठहराते हैं

नई दिल्ली। ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार सुप्रीम अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से हलफनामे पर सवाल उठाये और कहा कि आपके मुवक्किल बयान देते हैं और फिर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं।

सिंघवी ने कहा कि हलफनामे में खेद जाहिर किया गया है, जो माफी मांगने जैसा है। इस पर अदालत ने कहा कि हमें यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि आप हलफनामे में क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में ‘चौकीदार चोर है’ पर माफी न मांगते हुए केवल खेद जताया था। इस पर सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट से माफी मांगी और नया हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। अदालत अब 6 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट लीक दस्तावेजों के आधार पर दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है। इस बयान पर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के हलफनामे पर कहा, ‘कुछ जगहों पर वह अपनी गलती मानते हैं और कुछ जगहों पर उससे इनकार करते हैं।’ हमें इस हलफनामे में दिए गए राजनीतिक पहलू से कोई लेनादेना नहीं है। आपको खेद जाहिर करने के लिए 22 पन्नों का हलफनामा दाखिल करना पड़ा। खेद जाहिर करने का क्या मतलब है। लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अवमानना मामलों में कानून स्पष्ट है कि पहली लाइन ही बिना शर्त माफी से शुरू होनी चाहिए।

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