Delhi Mayor Election 2023: AAP की याचिका पर SC ने LG, दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
Delhi Mayor Election 2023: AAP की याचिका पर SC ने LG, दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। मेयर चुनाव में आप की प्रत्याशी शैली ऑबेरॉय ने एलजी के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मनोनीत सदस्यों को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शैली ओबेरॉय ने अपनी याचिका के जरिए मांग की थी कि दिल्ली एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराया जाए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा तथा जेबी परदीवाला ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं और उनसे जवाब की प्रतीक्षा है। सुनवाई अगली सोमवार को होगी। वरिष्ठ वकील एएम संघवी ने अदालत का ध्यान इस बात दिलवाया कि सदन की बैठक तीन बार हो चुकी है लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है। पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।
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