जनपद में 15 साल पुराने करीब दो हजार वाहनों का पंजीकरण निरस्त

जनपद में 15 साल पुराने करीब दो हजार वाहनों का पंजीकरण निरस्त

अभिषेक ब्याहुत/ अमर सैनी

नोएडा। परिवहन विभाग ने सोमवार को 15 साल पुराने करीब दो हजार वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया। वाहन को दूसरे जिले में ले जाने के लिए वाहन मालिकों को अब परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

जिले में एक लाख 61 हजार पुराने वाहन हैं। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी वाहनों का छह माह के लिए पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। छह माह की अवधि पूरी होने पर वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अनुसार पहले करीब 18 हजार वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था। अब दो हजार और वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि लोग पुराने वाहनों को सडक़ों पर न दौड़ाएं। सडक़ पर दौड़ते मिलने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों का पंजीकरण निलंबित है, उनके मालिक दूसरे जिले में वाहन को ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वाहन को संबंधित जिले में ले जाकर पंजीकरण कराना होगा। एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर पाबंदी है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण एनजीटी का यह आदेश लागू है। इस अवधि को पूरा करने वाले वाहनों को सडक़ों पर चलाने पर पाबंदी है। हालांकि, पंजीकरण 15 साल की समयावधि पूरी कर चुके वाहनों का ही पंजीकरण निरस्त किया जाता है।

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