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न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

अमर सैनी

नोएडा। सेक्टर ईकोटेक-1 पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर उससे धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
जिला न्यायालय के अधिवक्ता केके भाटी ने बताया कि वर्ष 2022 में दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले चेतन मेहरा ने चूहड़पुर खादर गांव में 621 वर्ग मीटर का प्लॉट देखा था। यह भूखंड यहां के रहने वाले जुम्मा का था। इसकी खरीद फरोख्त के लिए प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद नागर, स्वराज भाटी और संजीत भाटी से सौदा हुआ। पीड़ित के मुताबिक 94 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। पीड़ित ने 10 लाख रुपये एडवांस दे दिए। इसके बाद एक आरोपी प्रमोद नागर ने प्लॉट अपने नाम स्थानांतरित करवा लिया। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन पीड़ित को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के आदेश के बाद सेक्टर ईकोटेक-1 कोतवाली पुलिस ने प्रमोद नागर, स्वराज भाटी और संजीत भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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