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जिले में धारा-144 अब 26 अप्रैल तक लागू

जिले में धारा-144 अब 26 अप्रैल तक लागू

अमर सैनी

नोएडा। अलविदा जुमा, ईद, रामनवमी और मतदान से पहले गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लगा दी गई है। जिले में 26 अप्रैल 2024 तक यह धारा प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकेगा।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनेगा। सरकारी दफ्तरों के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल और जुलूसों समेत अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मानक के अनुरूप होगी। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज और पूजा अर्चना नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा और नमाज आदि करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अंदर लाठी, डंडा, तेज धार वाले चाकू या अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा। हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।

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